कोरोना (Corona) का कहर- कुमाऊं के ​इस जिले में 7 मई तक कोविड कर्फ्यू

पिथौरागढ़ सहयोगी, 03 अप्रैल 2021 पिथौरागढ़। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी और Corona संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर जिले में सोमवार अपराह्न 2…

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पिथौरागढ़ सहयोगी, 03 अप्रैल 2021

पिथौरागढ़। कोविड-19 संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी और Corona संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर जिले में सोमवार अपराह्न 2 बजे से आगामी 7 मई की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है।

जिलाधिकारी ने जनपद में महामारी से संभावित जनहानि को रोकने के लिए उत्तराखंड ऐपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशंस 2020, ऐपिडेमिक डिजीज ऐक्ट 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका आदेश जारी किया है।

जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने कहा है कि यह आदेश जनपद के पांचों नगर निकाय क्षेत्रों के साथ ही अर्द्ध नगरीय क्षेत्र- मुनस्यारी, थल, मुवानी, नाचनी, गणाई-गंगोली, कनालीछीना, जौलजीबी, बुलवाकोट, वड्डा, अस्कोट और बुंगाछीना आदि में प्रभावी रहेगा। इन क्षेत्रों मे कोरोना कर्फ्यू अवधि में फल-सब्जी की दुकानों के अतिरिक्त डेयरी, बेकरी, मांस-मछली (लाइसेंस धारी), राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें एवं पशु चारे से संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

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देशी-विदेशी मदिरा की वैध दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े व सरकारी वाहनों को कार्य स्थल तक जाने एवं आने की अनुमति रहेगी। हवाई जहाज व बस से यात्रा कर जनपद में आने वाले यात्री कोविड-19 की 72 घंटे की जांच रिपोर्ट के साथ ही यात्रा कर जिले में आ सकते हैं। इसके अलावा सभी बैंकेट हाल, सामुदायिक हाल व विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 सदस्य तक रहेगी व कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहनों में स्थल तक आ-जा सकेंगे, परंतु कार्यक्रम स्थल से अन्य स्थानों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

इस अवधि में सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े सभी कार्मिक व मजदूर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। वाहन कोविड कर्फ्यू का अनुपालन कर दोपहर 12 बजे से पूर्व सामग्री प्राप्त कर कार्य स्थल तक आ-जा सकेंगे।

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औद्योगिक इकाईयों के कार्य मानकों के तहत चलते रहेंगे। साथ ही औद्योगिक इकाईयों से संबंधित वाहन कर्फ्यू का पालन करते हुए दोपहर 12 बजे से पूर्व औद्योगिक सामग्री का परिवहन कार्य स्थल तक कर सकेंगे। मालवाहक वाहन के आवागमन को प्रतिबंध से मुक्त रख गया है। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। समस्त पोस्ट आफिस, इंश्योरेंस तथा बैंक खुले रहेंगे। इनसे संबंधित कार्मिक अपने साथ परिचय-पत्र भी रखेंगे

अस्पताल व टीकाकरण के लिए सशर्त जा सकेंगे

पिथौरागढ़। डीएम आनंद स्वरूप ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान चिकित्सालय में उपचार के लिए जाने वाले व्यक्ति, वाहन और कोविड-19 की जांच व टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्ति इस शर्त के साथ प्रतिबंध मुक्त रहेंगे कि उनके पास आवश्यक अभिलेख उपलब्ध हैं। वहीं टेली-कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केवल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिक अपने परिचय-पत्र के साथ आवागमन कर सकेंगे।

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शासकीय कार्यालय खोले जाने के निर्देश कर्फ्यू से प्रभावित नहीं होंगे। कार्मिकों का आवागमन प्रतिबंध मुक्त रहेगा। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन आवश्यक होगा। उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, उत्तराखण्ड ऐपिडेमिक डिजीज ऐक्ट 1897 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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