26 अप्रैल 2021
बढ़ते कोरोना (Corona) के मामलों पर मद्रास हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इसके लिये चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलाया जाना चाहिये। अदालत ने यहा तक कह दिया कि कोविड प्रोटोकॉल का कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया तो वह 2 मई को होने वाली मतगणना पर रोक भी लगा सकते है।
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मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग ही आज के हालात के लिये जिम्मेदार है और चुनाव आयोग ने अपने अधिकार का इस्तेमाल नही किया। कहा कि अदालत द्वारा कई बार आदेश दिये जाने के बाद भी राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नही लिया जो कि गंभीर बात है।
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खंडपीठ ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बीच मतगणना जारी नहीं रह सकती है और जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नही किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये।
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सोमवार को सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि, ‘कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है’ और उसने अपनी कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ‘चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए’।हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से यह तक पूछा कि ‘जब चुनावी रैलियां हो रही थीं उस वक्त क्या आप किसी दूसरे ग्रह पर थे।’
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हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि मतगणना के दिन कोविड-19 के कारण लगाए गए दिशानिर्देशों का पालन किये जाने पर जानकारी दी जाये नही तो कोर्ट दो मई को होने वाली मतगणना पर रोक भी लगा सकता है।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ मिल कर स्वास्थ्य सचिव से चर्चा कर मतगणना के दिन के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल बनाए। हाईकोर्ट ने चुनावा आयोग को जबाब देने के लिये 30 अप्रैल तक का समय दिया है।
बताते चले कि हाल में 4 राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। पश्चिम बंगाल में सात दौर का मतदान हो चुका है। और एक दौर का मतदान बाकी है और 2 मई को इन चुनावों के परिणाम आने है।
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