consumer protection act 2019 will be effective from 20 July 2020
उपभोक्ताओं consumer को बड़ी राहत देते हुए आज 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो सकता है। इस नए अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों में इजाफा होगा तथा शिकायतों पर कार्रवाई में कम समय लगेगा। यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 1986 का स्थान लेगा तथा सभी प्रकार के ऑनलाइन या ऑफलाइन उत्पादों/सेवाओं पर लागू होगा।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत इस कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन देने पर भी कार्रवाई की जाएगी तथा उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority- CCPA) भी बनाया गया है जो विवादों के निस्तारण में सहयोग करेगा।
नए अधिनियम के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि- उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाएगा जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है। जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को किसी अन्य को बेचने या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा।
इसके साथ ही जिला उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ तक की शिकायतों पर कार्रवाई की जा सकती है जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 1 से 10 करोड़ तक के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी।
ऐसे करें शिकायत-
आप किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए निशुल्क फोन नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर संपर्क कर सकते हैं।ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनेे हेतु वेबसाइट click here to register your complaint संपर्क किया जा सकता है।,
अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट click here to access consumer forum website भी देखी जा सकती है।