commercial vehicle driver conductor can apply for financial help
उत्तराखंड के बस,टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम एवं इई रिक्शा यात्री वाहन commercial vehicle चालकों/ परिचालकों को कोविड-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक दिक्कत में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार उनका डाटा बैंक बनाने जा रही है।
उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा व्यवसायिक यात्री वाहनों पर सेवायोजित वाहन चालक/ परिचालक को ₹1000 की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की योजना है।
कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखंड देहरादून की ओर से जारी सूचना के अनुसार ऐसे समस्त व्यवसायिक यात्री वाहन चालक जो उत्तराखंड राज्य के लाइसेंस धारक हैं और उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों का संचालन कर रहे हैं परिवहन की वेबसाइट पर click here for apply तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
इस सहायता योजना से संबंधित वाहन चालक परिचालक द्वारा अपने लाइसेंस विवरण के साथ-साथ अन्य सूचनाएं भी ऑनलाइन रूप से जमा करनी होंगी। विभाग का प्रयास है कि वास्तविक जरूरतमंद की मदद की जाए।