उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्राकृतिक गैस पीएनजी और सीएनजी पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर की दरों में कटौती की है। अब पीएनजी पर वैट की दर 20% से घटकर 5% कर दी गई है जबकि सीएनजी पर वैट की दर 20% से घटकर 10% कर दी गई है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने और राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है।
उत्तराखंड में अब तक पीएनजी और सीएनजी दरो पर 20% तक मूल्य वर्धित कर लागू किया गया था जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में यह दर क्रमशः 10% और 4% और 12.5 प्रतिशत व 13.75 प्रतिशत (सीएनजी) थी। इस अंतर के कारण उत्तराखंड की औद्योगिक इकाइयां और वाहन मालिक पड़ोसी राज्यों से सस्ती गैस खरीद रहे थे, जिससे राज्य को कर राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। वेट की दरों में कमी लाढने से राजस्व को बढ़ावा मिलेगा।