हल्द्वानी। वेतन सहित अन्य सुविधाएं की मांग को लेकर हल्द्वानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाद से शहर कूड़े से पटा गया है। वहीं हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से फैले कूड़े के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने शहर में फैले कूड़े को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि पूरे शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि सफाई कर्मचारियों के कब्जे से सभी 400 कूड़ा गाड़ियों को शीघ्र रिलीज कराएं। अगर सफाई कर्मचारी कूड़ा गाड़ियों को रिलीज करने में व्यवधान उत्पन्न करते है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।
कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था करे। मामले की अगली सुनवाई 30 नवम्बर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछले 4 दिनों से हल्द्वानी शहर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
इससे शहरभर में कूड़ा फैला हुआ है। सफाई कर्मचारियों ने निगम की सभी 400 कूड़ा गाड़ियों को भी अपने कब्जे ले रखा है। जो कर्मचारी सफाई कर रहे है उनके साथ मारपिटाई की जा रही है। शहर में डेंगू पहले से ही फैला हुआ है। जब से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए है कूड़े का प्रकोप बढ़ गया है।
याचिका में कहा है कि इस कचरे को जानवर भी खा रहे हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। शहर में बदबू फैलने लगी है। 24 नवम्बर से 7 सफाई यूनियन हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनको वेतन सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं। उनकी मांग है कि जो नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए बैणी सेना बनाई है उसको हटाया जाए।