गौरतलब है कि अल्मोड़ा स्थित गोलज्यू चितई मंदिर (Chitai Madir) में हो रही अनियमितताओं को लेकर नैनीताल निवासी दीपक रुवाली की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
बताते चले कि ऐतिहासिक चितई मंदिर (Chitai Madir) विश्व प्रसिद्ध है। यहां हर साल हजारों पर्यटक दर्शन के लिए आते है इसके अलावा विवाह और अन्य संस्कारों समेत कई धार्मिक अनुष्ठान यहां पर संपन्न कराए जाते है। कुछ लोगों द्वारा चितई मंदिर (Chitai Madir) में ट्रस्ट बनाये जाने की मांग लंबे समय की जा रही है। जबकि एक पक्ष ट्रस्ट बनाये जाने के खिलाफ है।
गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के सामने ”इन द मैटर ऑफ रिमूवल ऑफ इललीगल रिलिजियस स्ट्रक्चर ऑन द पब्लिक लैंड” नाम से जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सार्वजनिक संपति पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से बनाये गये धर्मस्थलों को नही हटाया गया है।
सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों की सूची तलब
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