bike या scooter पर बच्चों को बिठाकर कही जा रहे है, तो जान लीजिए यह नियम वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना

अगर आप bike या scooter पर बच्चों को बिठाकर कही जा रहे है, तो रूकिये और जरूर पढ़िए ये खबर… दरअसल, अगर आप bike या…

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अगर आप bike या scooter पर बच्चों को बिठाकर कही जा रहे है, तो रूकिये और जरूर पढ़िए ये खबर… दरअसल, अगर आप bike या scooter पर बच्चों को बिठाकर कही जा रहे है, तो रूकिये और ये खबर जरूर पढ़ लीजिए।


दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं। इसमें बताया गया कि 9 महीने से लेकर 4 साल की उम्र तक के बच्चों को दो पहिया वाहनों पर ले जाते समय crash halmet और safty horn पहनना होगा। इसके अलावा वाहन की speed 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।


अगर इन नियमों को उल्लंघन किया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नियमों का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए driving licence निलंबित करने का प्रावधान है। केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद नियम लागू होंगे। नियमों के मुताबिक दुपहिया सवारी के दौरान छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली harness belt मजबूत, लेकिन हल्के वजन वाली होनी चाहिए। Belt waterproof, गद्देदार और 30 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम होनी चाहिए।


Safety horns बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और driver द्वारा पहने जाने वाले shoulder लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा। इस तरह, बच्चे के ऊपरी धड़ को driver से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है। Safety horns की एक विशेषता यह भी है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करके दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बनते हैं, जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और दुपहिया की सीट पर बैठा बच्चा सुरक्षित रहता है।


आपको बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में October 2021 में ही draft notification जारी कर दिया था। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े कानून में कई संशोधन लाने का प्रस्ताव रखा गया था। इन नए नियमों को मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 के नाम से जारी किया है, जो पब्लिकेशन की तारीख से एक साल बाद लागू हो जाएंगे।