31 मई 2021
दिल्ली। बहुचर्चित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा (Central Vista) प्रोजेक्ट पर कोरोना महामारी को देखते हुए, रोक लगाने से मना कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा जरूरी प्रोजेक्ट है और निर्माण कार्य कर रहे मजदूर उसी जगह पर रह रहे थे, लिहाजा संक्रमण फैलने की बात को लेकर निर्माण को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने कहा कि यह कोई PIL नहीं है अपितु एक मोटिवेटेड पेटिशन है।
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बताते चलें कि इस परियोजना के तहत एक नया संसद भवन के साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास, कई नए कार्यालय और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया था।
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