केंद्र सरकार जल्द वन रैंक-वन पेंशन के एरियर का भुगतान करे : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज वन रैंक वन पेंशन (OROP) मामले में सुनवाई की और केंद्र सरकार से जल्द से जल्द पेंशन का एरियर देने…

Supreme Court rejected the petition of the dismissed employees of the Uttarakhand Legislative Assembly

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज वन रैंक वन पेंशन (OROP) मामले में सुनवाई की और केंद्र सरकार से जल्द से जल्द पेंशन का एरियर देने के लिए कहा गया। एरियर के भुगतान के लिए सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को 15 मार्च, 2023 तक का समय दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पेंशनधारी किसी बात से नाखुश हैं तो बता दें।

बताते चलें कि भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इलाहाबाद ने लगभग 25 लाख पेंशनरों की लिस्ट बनाई है, जो रक्षा मंत्रालय के पास भेजी गई है। कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च, 2023 तक प्रक्रिया पूरी करें और यदि कोई मुद्दा हो तो हमारे पास वापस आएं।

इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा- मैं व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी रख रहा हूं। अभी फाइल रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस सेक्शन के पास है, जल्द भुगतान किया जाएगा।