दिल्ली। एक ओर जहां देशभर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं वहीं अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है।
शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसम्बर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।