दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों को लेकर केंद्र सरकार लाई अध्यादेश, नया प्राधिकरण बनाया

दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहा तकरार अभी खत्म नहीं हुआ…

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दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहा तकरार अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों के तबादले के लिए शुक्रवार को अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती, तबादलों और विजिलेंस से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सिविल सर्विस प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया है।

जानकारी के अनुसार इस प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) भी इसमें शामिल होंगे। प्राधिकरण बहुमत के आधार पर फैसला लेगा। वहीं विवाद होने की स्थिति में अंतिम फैसला उप राज्यपाल का होगा।

केंद्र ने शुक्रवार देर रात जारी किए अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 में संशोधन करने का फैसला लिया। प्राधिकरण के दायरे में आईएएस समेत सभी ग्रुप ए अधिकारी शामिल होंगे।