बड़ी खबर- हल्द्वानी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50 हजार लोगों को…

Big decision of Supreme Court, sought from in-laws

दिल्ली। इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50 हजार लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें रेलवे को सात दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी 2023 को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, रेलवे और अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है।

जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा कि इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। बताते चलें कि यह मामला हल्द्वानी में करीब 4400 हजार परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने का हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद करीब 50 हजार लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब अगली सुनवाई तक इन लोगों को राहत मिल गई है।