Budget 2024 : पूरी तरह से खत्म कर दिया गया एंजेल टैक्स, क्या होता है यह टैक्स जानिए यहां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर संसद में कई बड़े ऐलान किए हैं। वही एक ऐलान एंजेल टैक्स को लेकर हुआ…

Budget 2024: Angel tax has been completely abolished, know here what is this tax

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर संसद में कई बड़े ऐलान किए हैं। वही एक ऐलान एंजेल टैक्स को लेकर हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि एंजेल टैक्स को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है ।

बता दें कि एंजेल टैक्स को देश में वर्ष 2012 में लागू किया गया था। यह टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू किया जाता है जो एंजेल निवेशको से फंडिंग हासिल करते थे। यानी की जब कोई स्टार्टअप किसी एंजेल निवेशक से फंड लेता था तो वह इस पर भी टैक्स चुकाता था। यह सारी प्रक्रिया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत होती थी।

दरअसल, सरकार का मानना था कि इसटैक्स के माध्यम से वह मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगा सकती है। इसके अलावा इस टैक्स की सहायता से सरकार सभी प्रकार के बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि, सरकार के इस कदम से देश के तमाम स्टार्टअप्स को नुकसान झेलना पड़ रहा था। जिस वजह से इस टैक्स को खत्म करने की मांग उठ रही थी। इस टैक्स को लेकर असली दिक्कत तब होती थी जब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला इन्वेस्टमेंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से भी अधिक हो जाता था। ऐसी हालत में स्टार्टअप को 30.9 फीसदी तक टैक्स चुकाना पड़ता था।