अपनी उम्र से दोगुने युवक के साथ प्रेम संबंधों की भनक लगने पर भाई ने अपनी सगी बहन को उतारा मौत के घाट

शेर सिंह, पुत्र धरम सिंह, निवासी ग्राम कोटली थाना खनस्यू नैनीताल द्वारा थाना खनस्यू में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 17 नवंबर को उसकी…

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शेर सिंह, पुत्र धरम सिंह, निवासी ग्राम कोटली थाना खनस्यू नैनीताल द्वारा थाना खनस्यू में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 17 नवंबर को उसकी पुत्री गीता, उम्र 17 वर्ष घर से पास के ही जंगल में मिट्टी लेने गई जिसके बाद वह घर वापस नही पहुंची। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खनस्यू में धारा- 365 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक विजयपाल द्वारा सम्पादित की गयी।


दौराने विवेचना दिनांक 26 नवंबर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामवासियों को गुमशुदा गीता की तलाश के दौरान गीता का शव ग्राम कोटली में बांज के पेड़ों के नीचे मिला है।
उक्त सूचना पर एसएसपी नैनीताल सहित थानाध्यक्ष खनस्यूं व फॉरेंसिक टीम मय फोर्स के घटनास्थल-ग्राम कोटली में बांज के जंगल में पहुंचे तथा एसएसपी नैनीताल के दिशा-निर्देशन में फॉरेंसिक टीम व पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया व आवश्यक कार्यवाही की गई।


घटना के कुशल अनावरण हेतु श्री प्रहलाद नारायण मीणा, एसएसपी द्वारा एसपी क्राइम/यातायात नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्र के दिशा निर्देशन व नितिन लोहनी क्षेत्राधिकारी भवाली के कुशल पर्यवेक्षण में तीन अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई। पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरांत पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आस-पास सर्च अभियान चलाया गया। दौराने विवेचना गुमशुदा का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद होने व वादी के बयानों के आधार पर विवेचक द्वारा धारा 365 आईपीसी को धारा 302/201 आई.पी.सी. में बदलाव किया गया। अभियोग 302/201 आई.पी.सी. में तरमीम होने के उपरांत उक्त अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष खनस्यूं भुवन सिंह राणा द्वारा संपादित की जा रही है।


दौराने विवेचना ज्ञात हुआ कि गुमशुदा गीता का उसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय युवक त्रिलोक सिंह, पुत्र चंदन सिंह निवासी कोटली, खनस्यूं का मृतका गीता के साथ सम्बन्ध थे जिन्हे त्रिलोक की पत्नी ने मृतका गीता व अपने पति त्रिलोक को एक साथ में बैठे हुए देख लिया था जिसके उपरान्त त्रिलोक की पत्नी, मृतका गीता व गीता की माँ के मध्य बहस हुई। इस घटना से गीता का छोटा भाई काफी आवेशित हुआ और जब गीता घर नही आयी तो उसे ढूंढने के दौराने पहाड़ों की पगडंगी के किनारे अपनी बहन गीता के मिलने पर उसके भाई ने गीता के डुपट्टे से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गयी और शव को वही झाड़ियों में छुपा दिया और अगले दिन त्रिलोक सिंह उपरोक्त के ऊपर दबाव बनाया कि यदि मृतका गीता का शव घटनास्थल से कही और छुपाने में उसने साथ नही दिया तो वह उसे अर्थात त्रिलोक को भी गीता की हत्या की साजिश में फंसा देगा इसके बाद दोनो ने मिलकर मृतका गीता के शव को घटनास्थल के पास ही बांज के पेड़ों के पास छुपा दिया।


एसएसपी नैनीताल के उत्कृष्ट मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम द्वारा अत्यंत धैर्य के साथ सभी से गहनता से पूछताछ की गई व एक्स्ट्रा ज्यूडिशियरी एविडेंस के आधार पर 2 अक्टूबर को उक्त अभियोग में गीता की हत्या करने में विधि विरुद्ध बालक (मृतका का भाई) उम्र 16 वर्ष एवम मृतका गीता के शव को छिपाने में सहायता करने में सह अभियुक्त त्रिलोक सिंह कोटलिया पुत्र चंदन सिंह उम्र 35 वर्ष को पुलिस हिरासत में लिया गया। मामले में सम्मिलित मृतका का भाई विधि विरुद्ध बालक को जे.जे. एक्ट के प्रविधानो के अनुसार उसके पिता/संरक्षक शेर सिंह को नियमानुसार रखा गया। जिन्हें सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जा रहा है।


संपूर्ण घटनाक्रम का अनावरण आज एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से किया गया।