ब्रेकिंग न्यूज— गांजा परिवहन करते पकड़े गए मुख्य आरोपी को 11 साल और दो अन्य आरोपियों को 5—5 साल की सजा,विशेष सत्र न्यायाधीष ने सुनाया फैसला यहां पढ़े पूरी खबर

reaking News – 11 years to the main accused caught transporting Ganja

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उत्तरा न्यूज अल्मोड़ा- विशेष सत्र न्यायाधीश(Special sessions judge) का बड़ा फैसला,गांजा परिवहन के मामले में हुई सजा,तीनों आरोपियों को सजा के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई।
पहले आरोपी को 11 साल और दोनों आरोपियों को 5-5 साल की सजा
25 अक्टूबर 2018 की सल्ट क्षेत्र की है घटना। 52 किलो गाजे के साथ पुलिस ने पकड़ा था तीन आरोपियों को।


अल्मोड़ा— 52 किलो से अधिक गांजा परिवहन के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने मुख्य अ​भियुक्त को 11 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड तथा दो अन्य आरोपियों को 5—5 साल की सजा और 50—50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने मुख्य आरोपी यूपी निवासी शिव कुमार को 11 साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नही देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दूसरे अभियुक्त यूपी धरमपुर निवासी सुनील को पांच साल की सजा और 50 हजार का अर्थदंड तथा अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई जबकि तीसरे अभियुक्त मुरादाबाद निवासी विरेन्द्र पाल को भी पांच साल की सजा और 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला 25 अक्टूबर 2018 का है। गश्त पर निकली पुलिस टीम ने पैसिया डोटियाल की ओर झींपा के करीब वाहन संख्या यूपी—एएम—16—9785 को रोका।

इस स्कार्पियों वाहन में आगे चालक व एक अन्य व्यक्ति था जबकि पीछे की सीट पर भी एक व्यक्ति बैठा था। इस बीच वाहन चैक करने पर उसकी डिक्की में चार सफेद कट्टे दिखे जिन्हें खुलवाने पर उनमें गांजा पाया गया। पूछताछ में वाहन चालक ने बताया कि वह इसे रवाईखाल से ला रहे है। अभियुक्त शिवकुमार ने बताया कि दो कट्टे उसके हैं। जबकि एक सुनील और तीसरा विजेन्द्र का है। तीनों से बरामद सभी कट्टों का वजन 52 किलो 120 ग्राम निकला।

पुलिस ने मामला पंजीकृत किया। जिसका परिशीलन विशेष सत्र न्यायालय में चला जहां परिशीलन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उपर्युक्त सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल ने प्रबल पैरवी की।

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