सरकार ने बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार के सदस्य का निधन होने पर एक लाख रुपए मुवावजा देने की घोषणा की है। यह घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। यह राशि छः वर्ष की आयु वर्ग के से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति के निधन पर दी जाएगी। जिसके लिए सरकार ने हर आयु वर्ग के लिए मुवावजा राशि का स्लैब बना दिया है
जिसके लिए बीपीएल कार्ड धारकों को केवल परिवार के सदस्य के निधन होने पर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में एक लिखित अर्जी होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए की है।
मुआवजा देने के लिए यह स्लैब मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर द्वारा घोषणा के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए से कम आय वाले बीपीएल परिवारों के घर में 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे के निधन पर एक लाख रु. दिए जाएंगे। इसके साथ ही दो से 18 साल तक के सदस्य के निधन पर दो लाख रुपये, 18 से 25 साल के सदस्य के निधन पर तीन लाख रुपये, 25 साल से 45 साल तक के सदस्य के निधन पर पांच लाख रुपये और 45 साल से 60 साल तक के सदस्य के निधन पर तीन लाख रुपये की राशि मुआवजा के रूप में दी जाएगी।
वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस व्यक्ति की 40 साल आयु के बाद पत्नी का निधन होगा, उसे भी अब सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की किसी कारणवश शादी नहीं हुई है और वे कुंवारे रह गए हैं, उन्हें 45 साल की आयु पूरी होते ही पेंशन दी जाएगी। मख्यमंत्री ने कहा कि अब मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की लड़की की शादी के लिए 71 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2024 से बुजुर्ग व विधवा सम्मान पेंशन तीन हजार रुपये दी जाएगी।