नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए नैनीताल शहर में बाइक टैक्सी संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अजय रावत बनाम सरकार के आदेश का पालन कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।
बताते चलें कि 2017 में हाईकोर्ट ने नैनीताल में टैक्सी परमिट को बैन कर दिया था। परमिट शर्तों में लिखा जा रहा था कि नैनीताल में टैक्सी प्रतिबंधित रहेगी। इसके बाद 2020 में उत्तराखंड सरकार ने टैक्सी बाइक योजना शुरू की जिसके तहत नैनीताल नगर के लगभग एक हजार से अधिक लोगों ने बाइक टैक्सी के परमिट प्राप्त किए। वर्तमान में पर्यटक सीजन के दौरान नैनीताल में बाइक टैक्सी की तादाद अचानक बढ़ने से ट्रैफिक की समस्या पेश आ रही थी जिसे देखते हुए यह आदेश आया है।