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बड़ी खबर: तो अवैध तरीके से हुई थी कुलपति की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने की निरस्त, मामले में उठे कई सवाल

UTTRA NEWS DESK
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फाइल फोटो
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डेस्क। दून वि​श्वविद्यालय के कुपपति डॉ.सीएस नौटियाल की नियुक्ति को अवैध मानते हुए हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया है। मामले में न्यायालय ने सरकार को नई ​सर्च कमेटी गठित कर नियम के तहत नए ​कुलपति की नियुक्ति करने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूर्ववर्ती राज्यपाल के फैसले व सर्च कमेटी की वस्क्रीनिंग प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठने लगे है।

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हाईकोर्ट द्वारा दून विवि के कुलपति की नियुक्ति​ निरस्त करने के फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि देहरादून निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक यज्ञभूषण शर्मा ने मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी

याचिका में कहा था कि देहरादून विवि के वीसी डॉ. नौटियाल ने अपनी नियुक्ति के लिए तैयार किए गए बायोडाटा में गलत तथ्य दिए हैं। साथ ही कुलपति की नियुक्ति यूजीसी के नियमों के विरुद्ध है याचिका में यह भी कहा गया था कि डॉ. नौटियाल को शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव तक नहीं है। इसलिए वह वीसी पद की योग्यता को पूरी नहीं करते है, बावजूद इसके उन्हें कुलपति के पद पर आसीन करना नियमों के विरूद्ध है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जिसमें नियुक्ति को गलत मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को जल्द नई सर्च कमेटी गठित कर नियमों के तहत नए कुलपति की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल डॉ. केके पॉल के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। डॉ. नौटियाल के पास कुलपति पद की योग्यता पूरी नहीं होने के बावजूद भी उन्हें कुलपति पद पर आसीन करने के राज्यपाल के फैसले पर सवाल खड़े होने लगे है। मालूम हो कि कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ही की जाती है। राजभवन के साथ ही सरकार को भी इस फैसले से बड़ा झटका लगा है।

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