नैनीताल। एडम्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य (Principal) पद के लिए जारी की गई विज्ञप्ति पर हाईकोर्ट (High court) ने रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। एडम्स कॉलेज प्रबंधन की ओर से बीते वर्ष मार्च माह में विद्यालय के प्रधानाचार्य (Principal) पद के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।
अल्मोड़ा निवासी प्रतिलाल ने इस विज्ञप्ति को हाईकोर्ट(High court) में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने प्रधानाचार्य (Principal) पद के लिए उम्मीदवारी करने वाले की ईसाई महिला होने के साथ ही मेथोडिस्ट होने की अर्हता निर्धारित की है। जबकि इससे संबंधित नियमावली में कहीं भी प्रधानाचार्य के लिए मेथोडिस्ट होने की अनिवार्यता नहीं है।
याची ने विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग की है। मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। खंडपीठ ने प्रधानाचार्य (Principal) पद के लिए जारी विज्ञप्ति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।
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