बड़ी खबर: हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा नगरपालिका के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश, ये है मामला, जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश

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नैनीताल। अल्मोड़ा नगरपालिका में टेंडर प्रक्रिया में हुई धांधली को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीसीआईडी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है। साथ ही कोर्ट ने सीबीसीआईडी को 1 जनवरी से पहले कार्यवाही की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा ​है।

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अल्मोड़ा नगरपालिका में 2007 में हुई टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। दरअसल अल्मोड़ा निवासी एलके पंत व संजय अग्रवाल की ओर से नगरपालिका अल्मोड़ा में टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़​बड़ियों को लेकर हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश बारिश घोष को शिकायती पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि नगरपालिका अल्मोड़ा में 2007 में करीब 4.8 करोड़ रुपये की लागत के जिसमें दो धर्मशालाओं के अलावा एनटीडी में चिल्ड्रन पार्क व ट्रक पार्किंग स्थल का निर्माण शामिल था, के निर्माण कार्यों के लिए निविदा जारी ​की गई थी। लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई भी निविदा नहीं आई। जिसके बाद पालिका अल्मोड़ा ने समाचार पत्रों में बिना टेंडर प्रकाशित किए 2009 में निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया था कि निविदा प्रक्रिया में दिल्ली की एक कंपनी की दर कम होने के बावजूद भी नगर पालिका के द्वारा देहरादून की किसी एक कम्पनी की निविदा स्वीकृत कर ​ली गई। यहां तक की उसे करीब 50 लाख अग्रिम भुगतान भी पालिका की ओर से किया गया।

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इस प्रक्रिया को टेंडर नियमावली के खिलाफ मानते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस पत्र को वर्ष 2013 में जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया था और मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी थी। जिसके बाद सीबीसीआईडी की ओर से मामले की जांच पूरी कर 2015 में जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी गई। लेकिन बीते 4 सालों में इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। जिसके बाद बीते 27 नवंबर को हाईकोर्ट ने सीबीसीआईडी को मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए है। जिसकी रिपोर्ट 1 जनवरी से पहले न्यायालय को सौंपने की बात कही है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई तिथि 1 जनवरी निहित की है।

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