पंचायत चुनाव:- बागेश्वर में इस सीट का आरक्षण बदला,कुल 116 आपत्तियां हुई थी प्राप्त

बागेश्वर सहयोगी| पंचायत चुनावों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद बागेश्वर की लीली बीडीसी क्षेत्र का आरक्षण बदल गया है| शनिवार को 116 आपत्तियों को…

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बागेश्वर सहयोगी| पंचायत चुनावों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद बागेश्वर की लीली बीडीसी क्षेत्र का आरक्षण बदल गया है| शनिवार को 116 आपत्तियों को सुनते हुए डीएम रंजना राजगुरु ने उनका निस्तारण किया, केवल लीली बीडीसी क्षेत्र की आपत्ती सही पाई गई| निस्तारण के बाद आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है|
उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों एवं स्थानों के आरक्षण का निर्धारण भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अधीन तथा उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 व उत्तराखंड संशोधित अधिनियम 2019 की विभिन्न धाराओं तथा उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली के अनुसार बागेश्वर जिले में सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के स्थानों व पदों का आरक्षण का अनन्तिम प्रकाशन मंगलवार 27 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट बागेश्वर रंजना राजगुरू़ द्वारा किया गया था। जिसकी सूची आम जनता, जन प्रतिनिधियों के अवलोकन हेतु जिला अधिकारी कार्यालय, समस्त विकास खण्ड कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड आदि में चस्पा की थी, ताकि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोर्इ आपत्ति हो तो वह उसे दर्ज करा सके। इन आरक्षण प्रस्तावों पर 27 एवं 28 अगस्त तक आम जनमानस से आपत्तियॉ जिला पंचायतराज अधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, विकासखंड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप प्राप्त की गयी। जिला मजिस्ट्रेट रंजना राजगुरू द्वारा जिला कार्यालय में सदस्य जिला पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा प्रमुख क्षेत्र पंचायत के पदों पर अनन्तिम सूची में निर्धारित आरक्षण पर दर्ज आपत्तियों की सुनवार्इ की गर्इ। क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद पर किये गये आरक्षण पर कुल 02 आपत्तियां, सदस्य जिला पंचायत हेतु 13, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु 19, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु 81, सदस्य ग्राम पंचायत हेतु 01 आपत्ति प्राप्त हुर्इ थी। जिलाधिकारी द्वारा 30 अगस्त, 2019 को आपत्तियों की सुनवार्इ की गयी जिसमें इन सभी आपत्तियों की सुनवार्इ करने पर क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लीली को अनु0जाति0 हेतु आरक्षित किये जाने हेतु संबंधि आपत्ति सही पायी गयी जिसको संशोधित करते हुए अन्य सभी आपत्तियों को बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुए निस्तारित किया गया।जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न वर्गो के आरक्षण का अंतिम प्रकाशन आज दिनांक 31 अगस्त, 2019 को जनसामान्य के लिए किया गया है जो जनपद के संबंधित ग्राम पंचायतों व समस्त विकास खंडों/तहसीलों, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा की गयी हैं।