जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकर्ता को उसकी ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने पर डीईओ बेसिक अल्मोड़ा को 18 दिसंबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए गए है।
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