सरकार का बड़ा फैसला -अब आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन!

UP News,private workers salary: सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर…

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UP News,private workers salary: सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी के साथ बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया, जिसमें संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमों पर एक महीने में निर्णय लेने की बात कही गई। सरकारी निर्णय से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर नए नियम लागू हो सकते हैं।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सुरेश कुमार रावत और गिरीश चंद्र मिश्रा, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक में सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सिंचपाल, सेट पर्यवेक्षक, जिलेदार, नलकूप टेक्नीशियन संवर्ग को एक महीने में अधिसूचना दे दी जाएगी। यह भी कहा गया कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट लैब तकनीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट के वेतन विसंगतियों पर भी निर्णय लिया जाएगा और केंद्र सरकार की तरह उनके पद नाम बदले जाएंगे। भारत सरकार की तरह एलटीसी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नगदीकरण देने का निर्णय भी लिया गया।


इससे पहले श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने पिछले सप्ताह बिहार के सभी विभागों और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने और सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने का आदेश किया था।

बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर कोटिवार :
अकुशल 395 रुपए रोजाना
अर्धकुशल 411 रुपए रोजाना
कुशल 500 रुपए रोजाना
अतिकुशल 611 रुपए रोजाना
लिपिकीय 11317 रुपए मासिक

श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर श्रम कानून का पालन करने का आदेश दिया। उन्होंने श्रम विभाग से कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के साथ दोगुना ओवर टाइम का भुगतान भी किया जाएगा।