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बिग ब्रेकिंग: वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई इस तिथि के बाद

UTTRA NEWS DESK
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नैनीताल। वन दरोगा के 316 पदों में भर्ती के लिये 18 दिसम्बर 2019 को जारी विज्ञप्ति पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है। मामले की अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। वन दरोगा के 316 पदों पर सीधी भर्ती के खिलाफ वन आरक्षी संघ/वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता के अनुसार वन विभाग की भर्ती नियमावली 2016 के अनुसार वन दरोगा के 66 फीसदी पद फारेस्ट गार्ड से पदोन्नति से भरे जाएंगे। जबकि शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

याचीकर्ता के अनुसार शासन ने इस नियमावली में 2018 में संशोधन कर दिया है। जिसमें फारेस्ट गार्ड को वन दरोगा के पद पर पदोन्नति के लिये कम से कम 10 वर्ष की सेवा फारेस्ट गार्ड के पद पर करनी अनिवार्य होगी। लेकिन हाल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वन दरोगा के सभी पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है, जिसे याचिककर्ता ने नियमावली के विपरीत बताया है।

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