केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, जल्द खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी!

सरकार ने कुछ कर्मचारियों को दीवाली पर बोनस वेतन और वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। लेकिन अब सरकार ने उन्हें चेतावनी दी है कि…

Big announcement for central employees, pension and gratuity will end soon!

सरकार ने कुछ कर्मचारियों को दीवाली पर बोनस वेतन और वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। लेकिन अब सरकार ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान बंद किया जा सकता है।


सरकार ने कुछ कर्मचारियों को बोनस दिया है, और अब पेंशन को लेकर चेतावनी जारी भी कर दी। अगर कर्मचारी सावधान नहीं हुए तो सरकार पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान रोक सकती है।


केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी काम करते समय गंभीर अपराध या लापरवाही करता है, तो उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी।
सरकार ने प्रभावी होने वाले नए नियमों के बारे में सभी उपयुक्त प्राधिकारियों को एक नोटिस भेजा है। नियम तोड़ने के दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और लाभ पर रोक लगाई जा सकती है।


यदि कोई कर्मचारी किसी सरकारी विभाग में नौकरी से सेवानिवृत्त होता है, तो उस विभाग के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जिसे “नियुक्ति प्राधिकारी” कहा जाता है, सेवानिवृत्त व्यक्ति को उनकी पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं देने का निर्णय ले सकता है। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्त की ओर से पेंशन या ग्रेच्युटी को रोकने के लिए जिम्मेदार है, तो सेवानिवृत्त को इसके बारे में सूचित किया जाएगा और यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति को फिर से नियुक्त किया जाता है तो वही नियम लागू होंगे।


यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है और अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है, और बाद में अपने विभाग से चोरी करने का दोषी पाया जाता है, तो विभाग उस राशि को वापस पाने की कोशिश कर सकता है। अगर विभाग चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी के भुगतान को स्थाई तौर पर या एक निश्चित अवधि के लिए रोक सकता है।


अगर किसी नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई असहमति है, तो कर्मचारी संघ सरकार से निर्णय लेने के लिए कह सकता है। सरकार तब नियोक्ता और कर्मचारी को अपना निर्णय देगी।


अंतिम आदेश से पहले यूपीएसएसी से लेना होगा सुझाव
इस नियम के तहत, कोई भी अथॉरिटी अपना अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अनिवार्य रूप से सुझाव लेगी।