चारधाम यात्रा- मंदिर से 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर प्रतिबंध, नियमों का उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई

चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर डीजीपी…

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चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने संबंधित जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आवश्यकता पड़ने पर आईपीसी की धाराओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों चारधाम यात्रा में भारी संख्या में यात्री पहुंच रहें है। मंदिर परिसर के आसपास वीडियोग्राफी और रील बनाने वालों के कारण अव्यवस्थाएं भी बन रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने मंदिर परिसर की निश्चित परिधि में रील और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। शनिवार को डीजीपी ने सभी एसपी और एसएसपी को आदेश जारी किए हैं।यदि इस पर उल्लघंन किया तो पुलिस एक्ट की धारा 81 में कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा पुलिस एक्ट 83 और आईपीसी की धारा 296 यानी धार्मिक स्थल पर अशांति फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं।