अल्मोड़ा: दुराचार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

दुराचार

puran singh kaira

Bail plea of misconduct accused dismissed

अल्मोड़ा, 20 अगस्त 2020 दुराचार के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने महेंद्र सिंह पुत्र स्व हरि सिंह निवासी झुडंगा पोस्ट मासी थाना चौखुटिया अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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पूरन सिंह कैड़ा, जिला शासकीय अधिवक्ता

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 2 अगस्त 2020 को वादी मुकदमा लक्ष्मण सिंह पूर्व ग्राम प्रधान ने चौखुटिया थाने में एक तहरीर दी थी कि आरोपित महेंद्र सिंह द्वारा पीड़िता मानसिक अस्वस्थ्य महिला से दुराचार किया था.

बताया कि गोविंद सिंह ने बताया कि महेंद्र ​सिंह के द्वारा ने मानसिक अस्वस्थ्य पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो भी बनाया.

अदालत से शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अधेड़ व्यक्ति द्वारा मानसिक अस्वस्थ महिला के साथ जघन्य अपराध किया गया है. जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अस्वस्थ महिला को डरा धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर अभियोजन पक्ष के गवाहों तोड़ सकता है.

पत्रावती में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है. जिसमें सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल ने भी सबल पैरवी की.