Bail plea of accused of murder dismissed, हत्या के आरोपी
अल्मोड़ा, 27 अगस्त 2020 हत्या के मामले के एक आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी है. धारा 302 ता0हि0 के तहत आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 15 जुलाई को वादी कमल सिंह पुत्र स्व. राजेंद्र सिंह, निवासी तल्ली नाली, अल्मोड़ा ने पटवारी क्षेत्र न्योली में एक तहरीर सौंपी थी. जिसमें वादी ने कहा था कि चंद्र सिंह उर्फ चनर सिंह व अन्य लोगों द्वारा उसके पिता पर जानलेवा हमला किया गया.
आरोपियों द्वारा 16 जुलाई को दोबारा उसके पिता को बांधकर उन्हें बेरहमी से मारा गया था. जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 19 जुलाई को हल्द्वानी के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी.
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि घायल राजेंद्र सिंह ने मृत्यु से पहले 16 जुलाई को बताया कि आरोपी चंद्र सिंह उर्फ चनर सिंह व उसके अन्य साथियों ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रवीण मेहता द्वारा अपने मोबाइल से बनाई गई है.
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शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाह को डरा धमकाकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकता है.
उन्होंने न्यायालय को बताया कि उक्त गवाह आरोपी के गांव के ही है, जिस कारण आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है.
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है.