Almora breaking – bail plea of 2 accused of Hemp smuggling marijuana dismissed
अल्मोड़ा, 05 नवंबर 2020
गांजा तस्करी (Hemp smuggling) के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन कहानी के अनुसार 28 अक्टूबर 2020 को पुलिस कर्मी मरचूला, सल्ट में वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान यात्री प्रतिक्षालय रीठा ढकूरा के पास दो व्यक्ति कलुवा पुत्र सफूर एवं कमरुद्दीन पुत्र याशीन निवासी, निवासी अलीगंज बुढ़ानापुर पोस्ट अलीगंज, मुरादाबाद बैठे हुए थे, जिनके पास सफेद रंग के दो कट्टे थे। पुलिस ने संदिग्धता के चलते दोनों कट्टों को चैक किया तो, उनमें कुल 34 किलो 82 ग्राम अवैध गांजा (Hemp smuggling) बरामद हुआ।
पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।
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गुरुवार को विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्तगणों की जमानत का विरोध किया।
जिला शासकीय अभिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकते है। इसलिए अभियुक्तों की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। (Hemp smuggling)
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में अभियुक्त गणों के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।