Pocso crime- मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

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Bail of accused in pocso crime case dismissed


अल्मोड़ा, 11 दिसंबर 2020- लैगिंक अपराध (Pocso crime) के मामले में विषेश सत्र न्यायालय ने अभिुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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न्यायालय में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध किया और प्रबल पैरवी करते हुए कहा कि अभियुक्त पर नाबालिग के साथ जघन्य अपराध किया है और यदि अभियुक्त सूरज कुमार जमानत पर छूटा तो उसके पीड़िता और गवाहों को धमका सकता है।

अधिवक्ता की पैरवी और दस्तावेजी परिशीलन के पश्चात सत्र न्यायाधीष प्रदीप पंत ने अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र गोविंद राम ग्राम पिलखा की जमानय याचिका रद कर दी। बताते चलें कि अभियुक्त के खिलाफ धारा 376, 506 और पाॅक्सो (Pocso crime) की धारा 5/8 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है।

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