बागेश्वर में अफसरों को समझायी गई जीएसटी की बारीकियां

बागेश्वर सहयोगी। बागेश्वर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की बारीकियों को समझाने के लिये कार्यशाला आयोजित की गयी। विकासभवन में आयोजित कार्यशाला में मौजूद…

बागेश्वर सहयोगी। बागेश्वर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की बारीकियों को समझाने के लिये कार्यशाला आयोजित की गयी। विकासभवन में आयोजित कार्यशाला में मौजूद विभागीय अधिकारियों जीएसटी के मानक और कटौती की विस्तृत जानकारी दी गयी। पूरे देश में जीएसटी को लागू हुये करीब छह महीना बीत चुका है इसके बावजूद सही और सटीक जानकारी ना होने के कारण कटौती को लेकर कई विभागों में अभी भी गफलत की स्थिति बनी हुई है।
दरसल 20 लाख से अधिक के कारोबारियों को जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विभागों को भी कड़े निर्देश हैं कि सामानों की खरीद फरोख्त या किसी भी निर्माण में जीएसटी दर को मानकों के अनुसार तय किया जाय। पिछले कुछ समय से कई ऐसे कई मामले संज्ञान में आये जिनमें भुगतान करते समय जीएसटी की दर काटने को लेकर अधिकारी भी संशय की स्थिति में रहे हैं। जिलाधिकारी दरबार में इस तरह की शिकायत बार बार आने पर कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें जीएसटी की बारीकियों को समझाया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि हर वस्तु में जीएसटी की दर अलग अलग होती है। निर्माण कार्यों में भी जीएसटी कटौती का अलग अलग प्रावधान है। जिसे समझना जरूरी है।