नैनीताल हाइकोर्ट ने प्रदेश में चल रहे बगैर लाइसेंस के अस्पतालों और क्लीनिक को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी और गैरसरकारी अस्पतालों में इलाज, आँपरेशन और टेस्टों के लिए एक माह के भीतर फीस तय करने के भी आदेश दिए है, साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के सभी अस्पतालों को आदेश दिए है की वो बेवजह मरीजो का डायग्नोस्टिक टैस्ट न कराए।
कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जनता को केवल जेनरिक दवा देने के आदेश देते हुए ब्रांडेड दवा खरीदने के लिए दबाव ना बनाने के भी निर्देश दिए है,कोर्ट का यह आदेश जनता के लिए काफी राहत भरा हो सकता है।