बड़ी खबर: चितई गोलज्यू मंदिर को लेकर हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

चितई गोलज्यू मंदिर

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डेस्क। चितई गोलज्यू मन्दिर को लेकर आज यानि सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्ययामूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुजारियों को भी याचिका में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद की  की तिथि तय की गई है।

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अल्मोड़ा स्थित गोलज्यू चितई मंदिर में हो रही अनियमितताओं को लेकर नैनीताल निवासी दीपक रुवाली की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज दायर याचिका में सुनवाई हुई।

दायर याचिका में याचिककर्ता का कहना है कि चितई गोलज्यू के मन्दिर में हर साल लाखों का चढ़ावा आता है। मंदिर के पुजारी और उनका परिवार इस चढ़ावे की धनराशि पर अपना अधिकार समझते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अनियमितताओं को दूर करने को लेकर मंदिर में ट्रस्ट बनाये जाने की मांग की गई है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनायक पंत ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र दायर किया। उन्होंने कहा है कि वह गोलज्यू से संबंधित मामले में अपना पक्ष रखेंगे। इसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।

आज हुई सुनवाई के दौरान कुछ अन्य लोग भी कोर्ट पहुंचे। जिन्होंनें अनियमितताओं की जांच तथा चढ़ावे और दान की भी जांच कराने की मांग की है। मंदिरों से जुड़े पुजारियों और अन्य की ओर से पक्ष रखा कि इस मामले में उन्हें भी सुना जाए।

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बताते चले कि ऐतिहासिक चितई मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहां हर साल हजारों पर्यटक दर्शन के लिए आते है इसके अलावा विवाह और अन्य संस्कारों समेत कई धार्मिक अनुष्ठान यहां पर संपन्न कराए जाते है। कुछ लोगों द्वारा मंदिर में ट्रस्ट बनाये जाने की मांग लंबे समय की जा रही है। जबकि एक पक्ष ट्रस्ट बनाये जाने के खिलाफ है।

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