आशा वर्कर्स को दी पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी
अल्मोड़ा- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विकास भवन में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित आशा वर्कर्स को पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी गयी| कार्यक्रम में जिला जज डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने इस अधिनियम की जानकारी देते हुये बताया कि गर्भावस्था में किसी भी महिला अथवा उसके परिजन यदि भ्रूण परीक्षण कराते हैं तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है| लिंग परीक्षण कराने में यदि कोई आशा कार्यकत्री , डाक्टर या अन्य भी शामिल रहे तो उनके लिए भी कड़े दंड के प्रावधान हैं| उन्होंने कहा कि जनपद में प्रशासन व पीएलवी के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाल विवाह पर लगाम लगाने में सफल रहा है| उन्होने लिंग निर्धारण अपराध की कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी| उन्होंने गर्भवती महिला की इच्छा के विपरीत गर्भपात कराने पर प्रस्तावित कानून व सजा के व्यवस्था की जानकारी दी| नाबालिगों के साथ दुराचार व पाँक्सो अधिनियम की जानकारी भी दी|
अपर जिला जज राहुल गर्ग व प्राधिकरण के सचिव डा. शेष चन्द्र ने भी पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी दी और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में बताया|
संचालन प्राधिकरण के सचिव डा. शेष चन्द्र ने की| उपस्थित आशा वर्कर्स को सरल कानूनी ज्ञान माला का वितरण किया गया|सीएमओ डा.विनीता साह भी शिविर में उपस्थित रहींं|