Even after one year, the amount of Right to Education did not reach the children account
पिथौरागढ़, 03 जुलाई 2020
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education) के तहत स्कूलों को मिलने वाली धनराशि पूर्ण रूप से प्राप्त न होने तथा ब्लॉक विण में विगत वर्षों की बच्चों की धनराशि आवंटित होने के बाद भी अब तक बच्चों के खाते में नहीं भेजी गई है।
पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक एके गुसाईं को दिये एक ज्ञापन में यह समस्या उठाई गई है।
एसोसिएशन का कहना है कि विण के खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से साल भर स्कूलों के भुगतान की राशि का सही आकलन न करके अनुमानित धनराशि की मांग की गई जो न्यायोचित नहीं है।
यही नहीं विण ब्लॉक में पिछले सत्र के आरटीई (Right to Education) में प्रवेश पाने वाले बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है और न ही फाइलें विभिन्न स्कूलों को प्रदान की गई हैं।
एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी से इन अनियमितताओं के जल्द निराकरण करने और साथ ही विण के बीईओ को भी बदलने की मांग की है।
ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के अध्यक्ष गंगा दत्त जोशी, सचिव नवीन चंद्र कोठरी और उपाध्यक्ष विप्लव भट्ट शामिल थे।
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