अल्मोड़ा, 23 फरवरी 2021
Almora– विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय ने जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
Almora Breaking— स्मैक तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज, पढ़ें…
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 6 फरवरी को पुलिस ने बेस तिराहे के पास से अभियुक्त नादिर खान पुत्र नाजिम खान, निवासी ग्राम भट्टीटौला, रामपुर उत्तरप्रदेश के कब्जे से 105.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई थी।
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पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। आरोपी द्वारा जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने कोर्ट को बताया कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति करने से मना नहीं किया जा सकता।
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न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त की जमानत पत्र को खारिज कर दिया है।