Almora— mahila ki jameen v bhavan kurk
अल्मोड़ा, 13 जनवरी 2021
अल्मोड़ा (Almora) बैंक आफ इण्डिया एवं जिला पंचायत की बकायेदार एक महिला पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। महिला के जमीन व भवन को कुर्क कर लिया है।
उपपा का बयान- देश के माननीय मंत्रीगणों – जनप्रतिनिधियों से शुरू हो कोरोना का वैक्सीनेशन (Corona vaccination)
उप जिलाधिकारी सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बैंक आफ इण्डिया एवं जिला पंचायत की बकायेदार शान्ति बिष्ट पत्नी भीमेन्द्र सिंह, निवासी बसभीड़ा निकट सरस्वती मंदिर चीनाखान द्वारा 30,73,000 (तीस लाख तिहत्तर हजार रुपये) एवं 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) कुल 30,73000 (तीस लाख तिहत्तर हजार रुपये) की अदायगी नहीं की गई।
जिस कारण बकायेदार के नाम मौजा म्यू भीतर पटटी खासपर्जा तहसील व जिला अल्मोड़ा एक नाली चैदह मुटठी भूमि एवं भूमि में निर्मित भवन को 1 दिसंबर को कुर्क किया गया है।
उन्होंने बताया कि अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिये 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 284 के अधीन 30,73000 (तीस लाख तिहत्तर हजार रुपये) की अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम मौजा म्यू भीतर पटटी खासपर्जा तहसील व जिला अल्मोड़ा 1 नाली चैदह मुटठी भूमि एवं अन्य बकाया जाने के करण स्वीकृति दी गयी है।
अल्मोड़ा (Almora) में इस शिला में मूर्छित होकर गिर पड़े थे स्वामी विवेकानंद, एक मुस्लिम फकीर ने की थी उनकी मदद
एसडीएम ने बताया कि उक्त सम्पत्ति का विक्रय 15 जनवरी 2021 को बसभीड़ा निकट सरस्वती मन्दिर चीनाखान, अल्मोड़ा (Almora) में की जायेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विक्रय अधिकारी अधिकारी तहसीलदार अल्मोड़ा को नामित किया गया है।