Almora- कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सीएमडी की जमानत अर्जी खारिज, पढ़ें पूरी खबर

अल्मोड़ा, 17 अप्रैल 2021- Almora- धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी…

रामनगर

अल्मोड़ा, 17 अप्रैल 2021- Almora- धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सीएमडी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त ने जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी देवेंद्र प्रसाद पुत्र जीवन राम, निवासी सीमा पानी चौखुटिया, अल्मोड़ा ने चौखुटिया थाने में एक तहरीर सौंपी। जिसमें कहा गया कि 10 मार्च 2013 को चतुर सिंह व मनो​ज बिष्ट उसे लखनऊ ले गए। जहां उसकी कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिडेट के सीएमडी प्रदीप कुमार अस्थाना व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई।

जिसके बाद वादी देवेंद्र प्रसाद को 7500 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर शाखा प्रबंधक चौखुटिया का नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया तथा शाखा खोलने के लिए अभिलेख आदि दिए गए।

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जिसके बाद कई लोगों द्वारा इस शाखा में अपने-अपने खातों में रकम जमा की गई। 2019 तक सोसायटी द्वारा मैच्योरिटी पूरी होने वाले खातों के ग्राहकों को पैसा दिया गया। लेकिन बाद में पैसा रोकना शुरू कर दिया। शक होने पर लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया।

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कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी की चौखुटिया शाखा में मैच्योरिटी पूरी होने वाले 30 खाताधारकों ने 18 लाख 27 हजार 505 रुपये व 67 खाताधारकों और निवेशकों द्वारा 19 लाख 61 हजार 950 रुपये यानि कुल 37 लाख 89 हजार 455 रुपये निवेश किये गये थे। ​सोसाइटी द्वारा मार्च 2020 में निवेशकों का लेन-देन संबंधी सॉफ्टेयर बंद कर दिया गया।

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कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सीएमडी व अभियुक्त प्रदीप कुमार अस्थाना, निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश, हाल निवासी अलीगंज, लखनऊ ने अन्य लोगों के साथ मिलकर खाताधारकों के 37 लाख 89 हजार 455 रुपये का गबन किया गया। पुलिस ने कार्यवाही पूरी होने पर अभियुक्तों को जेल भेजा। अभियुक्त प्रदीप कुमार द्वारा जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

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जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है। न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत अर्जी शनिवार यानि आज खारिज कर दी है।

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