अल्मोड़ा(Almora) के दो खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर खाद्य निर्णयन अधिकारी(एडीएम) की ओर से 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अल्मोड़ा,11फरवरी 2021- अल्मोड़ा(Almora) के दो खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर खाद्य निर्णयन अधिकारी(एडीएम) की ओर से 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अल्मोड़ा (Almora)के माल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट व कसारदेवी स्थित एक रिसोर्ट पर अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने का आरोप था।
यह वाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने जिला अभिहित अधिकारी एएस रावत की संस्तुति के बाद न्यायालय़ में दायर किया था।
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उन्होंने बताया कि माल रोड स्थित रेस्टोंरेंट पर अधोमानक पनीर व कसारदेवी स्थित रिसोर्ट पर एक्सपायर खाद्य सामग्री बेचने का आरोप था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों प्रतिष्ठानों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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