पति की हत्या करने वाली इस महिला को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा, हत्या के दो सहयोगियों को भी ताउम्र रहना होगा जेल

[hit_count] अल्मोड़ा :- हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसमें…

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अल्मोड़ा :- हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसमें अभियुक्त नेहा जोशी पर अपने पति सुरेश चंद्र जोशी की हत्या करने का आरोप था, घटना में संलिप्त दो अभियुक्तों सोनू उर्फ शंकर व घनश्याम उर्फ गोलू को भी आजीवन जेल में रहना होगा, न्यायालय ने अभियुक्त नेहा जोशी को 5हजार तथा सोनू व गोलू को 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है,
अभियोजन कहानी के अनुसार 29 जून 2018 को देवलीखान शीतलाखेत निवासी सुरेश चंद्र जोशी का शव विनायक तोक पर मिला था, खुद मृतक की पत्नी नेहा ने अपने जेठ को पति के कहीं जाने और घर वापस नहीं आने की सूचना दी और कुछ देर बाद ही ग्राम प्रधान के माध्यम से शव बरामद होने की बात भी कही अंतिम संस्कार के बाद स्थानीय लोगों व प्रधान के सामने पूछताछ के दौरान अभियुक्त नेहा ने स्वीकार किया कि उसपर अवैध संबंधों को लेकर लगातार शक करने वाले पति सुरेश की उसने गोलू व सोनू की मदद से हत्या कर दी है | मृतक के बड़े भाई पूरन चंद्र जोशी ने इसकी सूचना राजस्व पुलिस को दी | मामले का विचारण सत्र न्यायालय में चला जहां परिशीलन के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई | अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल, हरीश मनराल व विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी ने प्रबल पैरवी की|