अल्मोड़ा ब्रेकिंग- स्कूलों की छुट्टियों को लेकर डीएम ने दिया यह निर्देश,पढ़े यह खबर

अल्मोड़ा के डीएम विनीत तोमर ने मानसून सत्र में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर निर्देश जारी किए है। यहां जारी एक पत्र में डीएम ने…

अल्मोड़ा के डीएम विनीत तोमर ने मानसून सत्र में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर निर्देश जारी किए है। यहां जारी एक पत्र में डीएम ने मानसून सीजन में मौसम विभाग की अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी होने पर छुट्टियों को लेकर खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अवकाश घोषित करने का अधिकार ​दे दिया है।


डीएम विनीत तोमर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ”वर्तमान मानूसन सत्र के दृष्टिगत भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून द्वारा समय-समय उत्तराखण्ड राज्य के लिये मौसम सम्बन्धित चेतावनी जारी की जाती है। जिसके क्रम में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा जनपद की समस्त ईकाइयों को तत्परता बरतने एवं सजग रहने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति का सामना करने हेतु समस्त सुरक्षात्मक उपाय किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।”


पत्र में आगे लिखा है कि ” अतः जनपद में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी होने पर ऐसे विद्यालय जहां पर विद्यालय आने-जाने हेतु छात्र-छात्राओं को नदी-नालो को बिना पुल अथवा पानी से होते हुये पार करने पड़ते हैं. ऐसी परिस्थितियों के दृष्टिगत किसी भी अवांछित घटना से बचने के लिये यह आवश्यक है कि जब आवागमन सुरक्षित न हो, तब विद्यालयों में आने-जाने के लिये छात्र-छात्राओं को ऐसे रास्तों से गुजर कर विद्यालय पहुंचने के लिए विवश न होना पडे, जिसके लिये आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 22 (H) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के खण्ड शिक्षा अधिकारियों को मानसून सत्र तक अपने क्षेत्रान्तर्गत केवल ऐसे विद्यालयों (शासकीय/अशासकीय/ निजी) (कक्षा 01 से 12 तक) जहाँ पर छात्र-छात्राओं को पहुंचने के लिए नदी-नालों को बिना पुल के पार करके जाना पड़ता है, जब इन शैक्षणिक संस्थाओं में आवागमन सुरक्षित न हो, केवल ऐसी परिस्थितियों में अवकाश घोषित करने हेतु इस निर्देश के साथ अधिकृत किया जाता है कि सम्बन्धित क्षेत्र के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानसून सत्र में वर्षा के दृष्टिगत विद्यालय में अवकाश घोषित करने सम्बन्धी सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र अल्मोडा के दूरभाष संख्या-05962-237874,237875 मो० 7900433294 पर अनिवार्य रूप से देगें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।”