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अल्मोड़ा ब्रेकिंग: अदालत ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड लगाया

UTTRA NEWS DESK
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अल्मोड़ा। युवती से दुष्कर्म के एक आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल की सजा तथा 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का कारावास तथा धारा 506 में एक साल की सजा से दंडित किया गया है। आरोपी की सभी सजाऐं साथ—साथ चलेंगी।

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अभियोजन के अनुसार पीड़िता बकरियां चराने के लिए जंगल जाती थी। युवती का पेट दिनों दिन बढ़ने पर उसकी मां ने उससे कारण पूछा तो पीड़िता ने हैरत कर देने वाला खुलासा किया।

पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि करीब 4—5 माह पहले भांगादेवली मोतिया पाथर थाना लमगड़ा निवासी योगेंद्र पांडे पुत्र गणेश दत्त पांडे ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिससे वह गर्भवती हो गई। पिता के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि योगेंद्र द्वारा उससे कहा गया कि अगर वह यह बात घर में किसी को बताएगी तो तुझे चाकू से जान से मार दूंगा। पीड़िता मनबुद्धि व दिव्यांग है।

11 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने थाना लमगड़ा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना अधिकारी द्वारा मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह न्यायालय में परी​क्षित कराए।

सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद व मौखिक दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त योगेंद्र पांडे उर्फ योगी पुत्र गणेशदत्त पांडे को धारा 376/2 एल/ ता.हि. में 10 साल की सजा व 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर 6 माह का कारावास तथा धारा 506 में एक साल की सजा से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैनवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश मनराल द्वारा मामले में सबल पैरवी की गयी। वरिष्ठ महिला अधिवक्ता निर्भया प्रकोष्ठ अभिलाषा तिवारी की ओर से मामले में सहायता की गई।

वरिष्ठ महिला अधिवक्ता निर्भया प्रकोष्ठ अभिलाषा तिवारी के द्वारा पीड़िता के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रकरण जिला विविध सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया गया।

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