अल्मोड़ा, 17 मार्च 2021
Almora– गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 8 मार्च को भतरौंजखान पुलिस टीम की ओर यातायात चेकिंग अभियान के दौरान कार संख्या—डीएल 1 सीडब्लू—6889 की चेकिंग की गई।
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कार में सवार अभियुक्त सोनू और आरोपी हेमंत सिंह, निवासी ग्राम कांशीराम योजना, थाना मजौला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के कब्जे 78.890 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके गांजे को सीज कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
तस्करों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका न्यायालय में दाखिल की। कैड़ा ने अभियुक्तों की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अभियुक्त जमानत का दुरुप्रयोग कर सकते है। पत्रावली का परिशीलन कर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।