अल्मोड़ा, 09 अप्रैल 2021- Almora– गांजा तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 27 मार्च 2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौलेखाल डोटियाल सड़क मार्ग पर कालीगांव के पास अभियुक्त रिहासत पुत्र बुद्धा हुसैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के कब्जे से 10 किलों 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।
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अभियुक्त रसोई गैस सिलेंडर के तले को काटकर उसके अंदर यह अवैध गांजा भरकर ले जा रहा था। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरुप्रयोग व फरार हो सकता है।
न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल को खारिज की गई है।
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