अल्मोड़ा, 22 मार्च 2021
Almora- धोखाधड़ी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे की अदालत ने अभियुक्त सुखविंदर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी रम्पुरा काजी केलाखेड़ा बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर की जमानत अर्जी खारिज कर है। अभियुक्त ने जमानत हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त की जमानत न होने पर घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि रानीखेत जिला अल्मोड़ा में इण्डियन आर्मी भर्ती का आयोजन किया जा रहा था तथा 2 मार्च को अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेजों से आर्मी में भर्ती होने का प्रयास किया जा रहा था।
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अभियुक्त के पास से अलग—अलग कूटरचित 2 आधार कार्ड में जन्म तिथि 3 जनवरी 2002 व 10 अगस्त 1998 तथा राइंका केलाखेड़ा बाजपुर जिला ऊधम सिंह नगर से वर्ष 2012—2013 में 9वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों में व वर्ष 2014 में दी गई हाईस्कूल की परीक्षा के अनुत्तीर्ण प्रमाण पत्र में अभियुक्त की जन्म तिथि 11 मई 1997 व वर्ष 2019 में कर्नाटका से उत्तीर्ण की गयी परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभियुक्त की जन्म तिथि 3 जनवरी 2002 है।
अभियुक्त ने 3 भर्तियों में किये गये आवेदनों में अलग—अलग जन्म तिथि अंकित कर आर्मी भर्ती में प्रतिभाग किया गया है। अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर धोखाधड़ी से आर्मी में भर्ती होने का प्रयास किया गया है तथा अभियुक्त के पास से अलग—अलग कूट रचित आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए है। पुलिस ने सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।
कैड़ा ने कहा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। जिस पर न्यायालय ने पत्रावली का परिशिलन कर अभियुकत की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज याचिका खारिज की है।