Almora Breaking— ganja taskri ke 2 aropiyo ki jamanat yachika kharij
अल्मोड़ा, 07 जनवरी 2021
गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों अभियुक्तों ने जमानत ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 28 दिसंबर को पुलिस चेकिंग केंद्र मोहान में चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर के वाहन से पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द सिंह पुत्र रमेश सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम जैनल तहसील भिकियासैंण व अभियुक्त शम्भू दयाल पाण्डे पुत्र गोविन्द बल्लभ पाण्डे निवासी पुरानी बसेड़ी तहसील भिकियासैंण व उनके एक साथी के कब्जे से 30 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
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अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को तोड़ सकते है और इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकते है।
न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका आज खारिज कर दी है बताते चले कि मामले के एक अभियुक्त की जमानत याचिका न्यायालय से बीते बुधवार को खारिज कर दी थी।