Almora Breaking- अलग—अलग मामलों में 2 अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज, पढ़ें पूरी खबर

अल्मोड़ा, 20 मार्च 2021Almora– अलग—अलग मामलों में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है। दोनों…

रामनगर

अल्मोड़ा, 20 मार्च 2021
Almora
अलग—अलग मामलों में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है। दोनों अभियुक्तों द्वारा जमानत के लिए अपने ​अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

धोखाधड़ी ​मामले का अभियुक्त तौफिक पुत्र लियाकत, निवासी ग्राम कठौत तहसील व थाना पहाड़ी, जिला भरतपुर, राजस्थान की जमानत याचिका अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि शिकायकर्ता ने थाना कोतवाली अल्मोड़ा में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

पुलिस विवेचना के दौरान ​अभियुक्त को थाना गोपालदर जिला भरतपुर राजस्थान से पूछताछ करने के लिए Almora लाया गया। अभियुक्त ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वह अपने सहयोगी के साथ मिलकर किसी और व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके असल के रूप में उपयोग में लाकर धोखाधड़ी का कार्य करते थे।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से मोबाइल, सिम और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई धनराशि 19 हजार 200 रुपये बरामद किए गए। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार जेल भेज दिया।

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अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जिला शासकी अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त जमानत का दुरुप्रयोग कर सकता है और अपराधों में संलिप्त होकर वह साक्ष्यों को डरा धमका सकता है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

वही, दूसरे मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस तस्करी के अभियुक्त चंद्र प्रकाश पुत्र गोपाल राम, निवासी ग्राम महतोली पोस्ट नरतोला तहसील धारी, जिला नैनीताल की जमानत अर्जी खारिज की है।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को मोरनौला तिराहे पर पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 710 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई।

मौके पर पुलिस अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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