कई बार ऐसा होता है कि जब आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है ऐसे में रेलवे की तरफ से उस टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है। टिकट कैंसिलेशन के नाम पर यात्री से सुविधा शुल्क के नाम पर मोटा चार्ज भी काट लिया जाता है। वेटिंग और आरएसी टिकट के इस नियम को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है।
Indian Railway Waiting Ticket: कई बार ऐसा जरूर हुआ होता है कि आपने वेटिंग टिकट कराया हो लेकिन वह कंफर्म नहीं हुआ होगा। ऐसे में रेलवे की ओर से इस टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है लेकिन टिकट कैंसिलेशन के नाम पर यात्रियों से सुविधा शुल्क के नाम पर मोटा चार्ज भी काट लिया जाता है लेकिन अब इसको लेकर रेलवे ने बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अब यात्रियों को वेटिंग या आरएसी टिकट कैंसिल करने पर कोई फीस नहीं चुकानी होगी।
रेलवे ने बदला नियम
रेलवे ने अपने नियम में बड़ा बदलाव करते हुए वेटिंग और आरएसी टिकट कैंसिल करने पर अतिरिक्त चार्ज को हटाने का फैसला किया है। यानी अगर वेटिंग टिकट कैंसिल होता है तो आपको कोई भी सुविधा शुल्क के नाम पर चार्ज नहीं देना होगा। रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब यात्रियों से टिकट कैंसिल करने पर ₹60 चार्ज ही लिया जाएगा।
क्यों बदला नियम
झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने वेटिंग टिकटों को कैंसिल करवाने पर रेलवे की ओर से वसूल किए जाने वाली मोटी रकम की शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि केवल टिकट कैंसिलेशन चार्ज पर ही रेलवे मोटी रकम कमा रहा है। उन्होंने बताया था कि एक यात्री ने 190 रुपए का टिकट खरीदा था टिकट वेटिंग था जो कंफर्म नहीं हुआ इसके बाद रेलवे ने उसे कैंसिल कर दिया। रेलवे की ओर से टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन्हे सिर्फ 95 रुपए मिले बाकी सुविधा शुल्क के नाम पर रेलवे ने वसूल कर लिए। इस शिकायत के बाद आईआरसीटीसी , रेलवे ने फैसला बदल दिया। रेलवे ने फैसला किया है कि ऐसे टिकटों पर रेलवे की ओर से निर्धारित प्रति यात्री 60 रुपये कैंसिलेशन शुल्क ही लगाया जाएगा।
बदल दिया पानी की बोतल का नियम
बता दें कि हाल ही में रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली पानी की बोतल से जुडे़ नियम में बदल दिया। रेलवे ने 1 लीटर के बजाए यात्रियों को 500 एमएल की बोतल देने का फैसला किया। यात्रियों को उनकी जरूरत के हिसाब से 500 एमएल की एक्सट्रा बोतल निशु्ल्क दी जाएगी। रेलवे ने ऐसा पानी बचाने के मकसद से किया है।