एडवोकेट विकेश नेगी ने लगाया आरोप,देहरादून में ग्रामीण सीलिंग की लगभग 350 बीघा जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा

देहरादून। देहरादून में टी स्टेट की जमीन पर खुलासे के बाद अब एडवोकेट विकेश नेगी ने ग्रामीण क्षेत्रों से सीलिंग की जमीन को फिर एक…

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देहरादून। देहरादून में टी स्टेट की जमीन पर खुलासे के बाद अब एडवोकेट विकेश नेगी ने ग्रामीण क्षेत्रों से सीलिंग की जमीन को फिर एक बड़ा खुलासा किया है। एडवोकेट नेगी ने ग्रामीण सीलिंग की 350 बीघा जमीन को को माफियाओं दुआरा खुर्दबुर्द किए जाने का आरोप लगाया है।

Advocate Vikesh Negi alleges land mafia in possession of about 350 bighas of rural ceiling land in Dehradun

एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने बताया कि उनके शिकायती पत्र के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने कार्रवाही शुरू की है।


एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के शिकायती पत्र के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून डॉ शिव कुमार बरनवाल ने सीलिंग की लगभग 3 हजार बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी।


एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि ग्रामीण सीलिंग की यह जमीन ग्राम नकरौन्दा, बालावाला, रायपुर, नत्थुवाला, बद्रीपुर, नत्थनपुर, अजबपुर खुर्द, तहसील सदर देहरादून में है। एडवोकेट विकेश नेगी ने आरोप लगाया कि ग्रामीण सीलिंग से सम्बन्धित भूमि के पुराने खसरा नम्बर,रकबा एवं उनके वर्तमान में नये खसरा नम्बरों की जाँच कर आख्या देते हुए जो की टी-स्टेट की भूमि को छोडकर ग्रामीण सीलिंग की वर्तमान भूमि में भू-माफियाओं के द्वारा कय-विक्रय की जा रही है।


जिला प्रशासन देहरादून के अनुसार उक्त भूमि पर उ०प्र०अधि०जो०सी० आरोपण 1960 की धारा 6 ( 1 ) घ 6(2), के उलघंन के परिपेक्ष में उपरोक्त पत्र की छायाप्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में वर्णित पुराने व नये खसरा नम्बरो के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपनी सुस्पष्ट आख्या अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकारण में यथोचित कार्यवाही की जा सके।


एडवोकेट विकेश सिंह नेगी के अनुसार जिला देहरादून में विभिन्न ग्रामों में ग्रामीण सीलिंग की अतिरिक्त भूमि घोषित की गई थी जिसको कि वर्तमान में भू-माफिया किस्म के लोगों द्वारा क्रय-विक्रय किया जा रहा है। उन्होंने कहा न्यायालय द्वारा जो भूमि अतिरिक्त ग्रामीण सीलिंग में घोषित की गई थी वह पुराने खसरा नम्बर से घोषित की गई थी जबकि वर्तमान में पुराने खसरा नम्बरों के नये खसरा नम्बर बन गये हैं जिस कारण से नये खसरा नम्बर का अनुचित लाभ उठाते हुए कुछ भूमाफिया किस्म के लोग राज्य सरकार में निहित भूमि को विक्रय कर रहे हैं। नेगी न कहा कि यह राज्य सरकार की भूमि है और अगर उसको अन्य लोगों को विक्रय कर दिया जाता है तो इससे सरकार को हानि होगी। एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने कहा न्यायहित में आवश्यक है कि निम्नलिखित अतिरिक्त सीलिंग भूमि के नये खसरा नम्बरों को हलका लेखपाल द्वारा चिह्नित कर राज्य सरकार की अतिरिक्त भूमि में घोषित की गई है तथा उक्त भूमि को क्रय विक्रय करने पर रोक लगाई जाए।